Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP: नमस्कार दोस्तों आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन करने के बारे में बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे इस योजना के माध्यम से कितना लोन मिलेगा और कितना प्रतिशत अनुदान राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। यह लोन राशि कितने दिनों के लिए मिलेगा और इस योजना में आवेदन फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। आवेदन करने का प्रोसेस भी आपको इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मिल जाएगा।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP Details in Hindi: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इस योजना का लाभ बेरोजगार युवा जो पढ़े लिखे हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। वह इस योजना के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आईए जानते हैं ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस।
मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत उद्योग एवं सेवा के लिए लोन ले सकते है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन एमपी Online से कर सकते हैं। लोन लेने के लिए बैंकों को ऑनलाइन आवेदन भेजे जाएंगे। इस योजना के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपए से 2 करोड रुपए तक का लोन लिया जा सकता है।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
आर्टिकल का प्रकार | Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP में रजिस्ट्रेशन कैसे करें |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के बेरोजगार युवा |
लाभ | 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए तक का अनुदान छुट |
कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा | 15% से 20% अनुदान राशि मिलेगी |
आवेदन कैसे करें | MP Online से |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए जरूरी योग्यता
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP: अब हम आपको बता दें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन कौन-कौन कर सकता है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए जरूरी योग्यता निम्न अनुसार है
- आवेदन करने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक कक्षा दसवीं पास होना अनिवार्य है।
- आवेदक के पास स्वयं की जमीन होनी चाहिए।
- व्यवसाय और प्लांट मशीनरी व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन राशि दी जाती है।
- इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी उद्यम या स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ ले रहा है तो वह इस योजना के लिए पत्र नहीं होगा।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP जरूरी दस्तावेज
- दसवीं की अंकसूची
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- CA द्वारा प्रमाणित विस्तृत परियोजना।
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन कैसे करें इसके लिए आपको सबसे पहले इन सभी दस्तावेजों को लेकर अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर आप स्वयं उद्योग विभाग जाकर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP Benefits
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के आवेदकों को लाभ दिया जा रहा है इस योजना में प्लांट मशीनरी में पंजीकृत निवेश का 15% और अधिकतम 12 लाख की मार्जिन मनी प्रदान की जाती है।
बीपीएल कार्ड धारक आवेदक को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत लागत पर 20% और अधिकतम 18 लाख मार्जिन मनी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मार्जिन मनी के अलावा ब्याज पर अनुदान ऋण गारंटी और प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP Online Registration
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने नजदीकी उद्योग विभाग की ऑफिस जाकर जरूरी दस्तावेज जमा करें आपको इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं, और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
MMYUY : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से लोन की राशि उपलब्ध कराना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। एवं योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता और ब्याज पर अनुदान राशि दी जा रही है, लोन गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिया जा रहा है।
मिलने वाला लाभ
- सामान्य वर्ग के लिए – 15% अनुदान राशि अधिकतम 12 लाख रुपए।
- BPL कार्ड वालों को – 20% अनुदान राशि अधिकतम 18 लाख रुपए।
FAQs – Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कितना लोन प्राप्त कर सकते हैं?
इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए?
18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम।
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